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Street Mail > HOME > Fatehabad News > रंजिश के चलते गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी को दो साल की कैद व जुर्माना
Fatehabad News

रंजिश के चलते गंभीर चोट पहुंचाने के दोषी को दो साल की कैद व जुर्माना

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Last updated: July 29, 2023 10:54 am
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2 years ago
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फतेहाबाद: रास्ता रोककर गंभीर चोट पहुंचाने व जान से मार देने की धमकी देने के आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी निधि बैनिवाल की अदालत ने दोषी करार देकर दो साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक काजलहेडी निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर गांव के ही सतपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 व 506 के तहत सदर पुलिस ने 18 जून 2018 के मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में अशोक कुमार ने बताया कि वह 16 जून 2018 को बाइक से ढाणी से काजलहेड की तरफ जा रहा था तो रास्ते में आरोपी ने उसका रास्ता रोककर यह कहते हुए डंडे से हमला कर दिया कि तेरे को खेत का डोल तोडऩे का मजा चखाते है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी हो आईपीसी की धारा 323, 341, 325 व 506 के तहत दोषी ठहराया था।

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