चंडीगढ़/फतेहाबाद: पुलिस विभाग के जांच अधिकारियों द्वारा सम्मन देने के बावजूद भी गवाही पर हाजिर न होने से खफा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक को 14 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में एक आरोपी जेल में है लेकिन पुलिस अधिकारी गवाही पर ही नहीं आते। न्यायाधीश सुमित गोयल ने इस स्थिति को अस्वीकार्य ठहराया। जस्टिस गोयल फतेहाबाद जिला से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारी के गवाही पर न आने पर इस मामले को पहले 3 अप्रैल और फिर 17 मई के लिए स्थगित किया। जांच अधिकारी के जमानती वारंट भी जारी किए गए लेकिन वह उसे सर्व नहीं करा पाए। बेंच ने कहा पुलिस की नॉन सिरीयसनेन्स की वजह से केस लटकते रहते हैं। इसी घटनाक्रम के चलते हाईकोर्ट ने फतेहाबाद के एसपी को निजीतौर पर हल्फनामा लेकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए है।