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Street Mail > HOME > Fatehabad News > एचटेट की परीक्षाओं के मद्देनजर लागू की धारा 144  
Fatehabad News

एचटेट की परीक्षाओं के मद्देनजर लागू की धारा 144  

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Last updated: 2023/11/29 at 10:34 AM
Street Mail 1 year ago
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फतेहाबाद:  जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जिला में 2 व 3 दिसंबर को आयोजित करवाई जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में 2 दिसंबर को लेवल-3 के लिए सायंकालीन सत्र (3 बजे से 5.30 बजे तक) तथा 3 दिसंबर को लेवल-2 के लिए प्रातः कालीन सत्र (10 बजे से 12.30 बजे तक) व लेवल-1 के लिए सायंकालीन सत्र (3 बजे से 5.30 बजे तक) परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। जिला में कुल 9276 परीक्षार्थी दोनों दिन परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि लेवल-1 (पीआरटी) के लिए 2121 परीक्षार्थी, लेवल-2 (टीजीटी) के लिए 4179 व लेवल-3 (पीजीटी) के लिए 2976 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एचटेट परीक्षा के लिए जिला में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्नेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्ट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें खोलने व लाउडस्पीकर बजाने आदि पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे
Street Mail November 29, 2023
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