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Street Mail > HOME > Fatehabad News > कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी युवक तीन साल की कैद व जुर्माना
Fatehabad News

कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी युवक तीन साल की कैद व जुर्माना

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Last updated: September 21, 2023 10:35 am
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2 years ago
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फतेहाबाद: कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने व मारपीट करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट टै्रक कोर्ट के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विक्रम सिंह को पोक्सों एक्ट की धारा 8 में तीन साल की कैद, पोक्सो एक्ट की धारा 12 में दो साल की कैद, आईपीसी की धारा 506 में दो साल की कैद तथा 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 323 में एक साल की कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीडि़ता कॉलेज छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह के खिलाफ 4 अक्टूबर 2022 को आईपीसी की धारा 323, 354ए, 354डी, 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीडि़ता छात्रा ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ती है। आरोपी विक्रम कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है और रास्ते में आते जाते उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ करता है। 3 अक्टूबर 2022 वह कॉलेज में आया और उसकी क्लास में जाकर उससे बदतमीजी करने लगा और उसका हाथ पकडऩे की कोशिश की। पीडि़ता छात्रा ने बताया कि जब उसने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। ब”ाों को कक्षा में आता देखकर उसने मेरे को जान से मार देने की धमकी दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विक्रम सिंह को दोषी करार दिया था।

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