By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

Street Mail

  • होम
  • हमारे बारे में
    • एडिटर डेस्क
  • सभी न्यूज़
    • हरियाणा न्यूज़
      • फतेहाबाद न्यूज़
  • इंटरव्यू
  • मीडिया गैलरी
    • फोटो गैलरी
  • ई- पेपर
    • ई -पेपर 2023
      • सितम्बर 2023
      • अक्टूबर 2023
      • नवम्बर 2023
      • दिसंबर 2023
    • ई -पेपर 2024
      • जनवरी 2024
      • फरवरी 2024
  • सम्पादकीय
  • संपर्क सूत्र
Reading: केंद्रीय जेल-2 में हुआ लोक अदालत का आयोजन, निपटाए गए तीन मामले
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa

Street Mail

  • होम
  • हमारे बारे में
  • सभी न्यूज़
  • इंटरव्यू
  • मीडिया गैलरी
  • ई- पेपर
  • सम्पादकीय
  • संपर्क सूत्र
Search
  • होम
  • हमारे बारे में
    • एडिटर डेस्क
  • सभी न्यूज़
    • हरियाणा न्यूज़
  • इंटरव्यू
  • मीडिया गैलरी
    • फोटो गैलरी
  • ई- पेपर
    • ई -पेपर 2023
    • ई -पेपर 2024
  • सम्पादकीय
  • संपर्क सूत्र
Follow US
  • Advertise
Copyright © 2023 Streetmail | All Rights Reserved |
Street Mail > HOME > Uncategorized > केंद्रीय जेल-2 में हुआ लोक अदालत का आयोजन, निपटाए गए तीन मामले
Uncategorized

केंद्रीय जेल-2 में हुआ लोक अदालत का आयोजन, निपटाए गए तीन मामले

Street Mail
Last updated: July 6, 2023 10:08 am
Street Mail
2 years ago
Share
SHARE

फतेहाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में केंद्रीय जेल-2, हिसार में लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समप्रीत कौर ने की। विभिन्न अदालतों में लंबित 6 मामले रखे गए और इसमें से 3 मामलों का निपटारा किया गया। इन तीनों केसों में दोषियों की सजा को अंडरगोन किया गया है यानी अब तक काटी गई सजा को पूरा मानते हुए उन्हें बरी कर दिया गया है।
सीजेएम समप्रीत कौर ने बताया कि जेल लोक अदालत हर महीने के प्रथम व तृतीय बुधवार को लगाई जाती है जिसमें केसों का निपटारा मौके पर ही जिला कारागार में ही किया जाता है। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी। विधिक सेवाओं में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, आपदा पीडि़तों, दिव्यांग व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 300000 रुपये से कम हो और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01667-231174 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Print
Previous Article कंपनी के कर्मचारी से लूटी हजारों की नकदी
Next Article फतेहाबाद पुलिस ने एक युवक को 33 बोतल नाजायज शराब सहित किया गिरफ्तार
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US
Copyright © 2023-24- Fatehabad Street Mail | All Rights Reserved. Developed by Flick Idea Private Limited