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डॉ. अबरोल के विरुद्ध दायर दावे को उपभोक्ता फोरम ने खारिज किया

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Last updated: October 12, 2023 11:35 am
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2 years ago
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फतेहाबाद: उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन राजबीर सिंह ने धांगड़ निवासी प्रेम कुमार सुपुत्र मनीराम द्वारा डॉ. राजेश अबरोल के विरुद्ध दायर किए गए दावे को खारिज कर दिया है क्योंकि प्रेम कुमार अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत व एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं प्रस्तुत कर पाए। प्रेम कुमार का अरोप था कि वह छत से गिर गया और उसका कुल्हा टूट गया। उसे अबरोल हस्पताल में एडमिट करवाया गया जहां डॉक्टर राजेश अबरोल ने उसके कुल्हे में प्लेट डाल दी और तीन माह के लिए आराम करने को कहा। आरोप है कि तीन माह बाद भी वह चल फिर नही सका तो वह जांच के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में गया। जहां डॉक्टरों ने कहा कि वह प्लेट की वजह से चल नहीं पा रहा। उसके कुल्हें में राड डालनी चाहिए थी। फिर उसने चावला नर्सिंग होम हिसार से सर्जरी करवाकर राड डलवाई। राड डलवाने के बाद ही वह चल पाया। उसका आरोप था कि यह डॉक्टर की लापरवाही का मामला है इसलिए डॉक्टर को हर्जाना देना चाहिए। उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकत्र्ता अपने दावे में न तो डेफिशेंसी इन सर्विस का सबूत पेश कर पाया है और न ही किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ला पाया है। जिससे साबित हो सके कि यह डॉक्टर की लापरवाही का मामला है। इसलिए फोरम उनके दावे को खारिज करती है।

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